
पी.एफ. से अब पैसा निकालना हुआ आसान, जानिए कैसे ? अब कैंसिल चैक, एम्प्लायर से बैंक खाते के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं
सेवानिवृत्ति कोष निकाय ई.पी.एफ.ओ. ने कहा कि अब भविष्य निधि से ऑनलाइन निकासी के इच्छुक आवेदकों को रद्द किए गए चैक की तस्वीर 'अपलोड' करने की आवश्यकत्ता नहीं है और उनके बैंक खातों को नियोक्ताओं द्वारा सत्यापित करने की भी जरूरत नहीं है। इस कदम से लगभग 8 करोड़ अंशधारकों के लिए दावा निपटान प्रक्रिया में तेजी आने और नियोक्ताओं के लिए कारोबारी सुगमता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के सदस्यों को पी. एफ. खातों से ऑनलाइन धनराशि निकालने के लिए आवेदन करते समय, यू.ए.एन. (यूनिवर्सल अकाऊंट नंबर) या पी.एफ. संख्या से जुड़े बैंक खाते की चैक या पासबुक की सत्यापित फोटो कॉपी अपलोड करनी होती है। नियोक्ताओं को भी आवेदक के बैंक खाते के विवरण को स्वीकृत करना अनिवार्य है।
श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि ई.पी.एफ.ओ. ने ऑनलाइन EPFO Online Claim दावा दाखिल करते समय चैक या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर Attessted copy of Passbook अपलोड करने की जरूरत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ई.पी.एफ सदस्यों के लिए 'जीवन की सुगमता' और नियोक्ताओं के लिए 'कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने के लिए इन दो जरूरतों को, समाप्त कर दिया गया है।
इसमें कहा गया है कि इन उपायों से दावों कै निपटान की प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार आएगा और दावों के खारिज होने से संबंधित शिकायतों में कमी आएगी। इन आवश्यकताओं को शुरू में कुछ के. वाई.सी. अपडेट ( KYC Update ) किए गए सदस्यों के लिए परीक्षण आधार पर छूट दी गई थी। 28 मई, 2024 को परीक्षण के तौर परा शुरूआत के बाद से इस कदम से पहले ही 1.7 करोड़ ई.पी.एफ. सदस्यों को लाभ मिल चुका है। मंत्रालय ने कहा कि सफल परीक्षण के बाद ई.पी.एफ.ओ. ने अब सभी सदस्यों के लिए यह छूट प्रदान दी है।
Thankyou