रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मिलने वाले ई.एस.आई.सी. लाभ ESIC Benefits के नियमों में ई.एस.आई.सी. E.S.I.C. ने किया बदलाव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) के तहत रिटायरमेंट के बाद भी लाभ पाने के नियमों में बदलाव किया गया है। इससे रिटायरमेंट से पहले वेतन के चलते दायरे से बाहर जाने वालों को भी लाभ मिलेगा।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) ने शनिवार को नियमों में ढील के साथ सेवानिवृत्त बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ देने का फैसला किया। श्रम मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में ई.एस.आई.सी. की यह फैसला 193वीं बैठक में लिया गया।
इसमें कहा गया कि ई. एस. आई.सी. ने उन बीमित सेवानिवृत्त श्रमिकों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो वेतन सीमा से अधिक होने के कारण ई.एस.आई. योजना कवरेज से बाहर हो गए हैं, यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 5 साल के लिए बीमा योग्य रोजगार के अंतर्गत था। वे व्यक्ति जो 1 अप्रैल, 2012 के बाद कम से कम 5 वर्षों तक बीमा योग्य रोजगार में थे और 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद 30,000 रुपए प्रति माह तक वेतन के साथ सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें नई योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के दृष्टिकोण को पूरा करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तरी राज्यों में सेवा वितरण तंत्र को बढ़ाने के लिए ई.एस.आई.सी. ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में औषधालयों, चिकित्सा बुनियादी ढांचे/क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए मौजूदा मानदंडों में ढील दी है।
बैठक के दौरान ई.एस.आई. लाभार्थियों की समग्र भलाई को बढ़ावा देने के लिए ई.एस.आई.सी. संस्थानों में आयुष 2023 पर एक नई नीति अपनाई गई। नीति में ई.एस.आई.सी. अस्पतालों में पंचकर्म, क्षार सूत्र और आयुष इकाइयों की स्थापना का विवरण दिया गया है।
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